सर्पदंश से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रू. की मदद स्वीकृत
खण्डवा 28 दिसम्बर, 2018 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना श्री आर.एस. बलौदिया खरगोन जिले के ग्राम झिरन्या निवासी दुर्गेश पिता अर्जुन की मृत्यु पंधाना तहसील के ग्राम बड़िया सखना में होने से उसके पिता अर्जुन व माता गंगा बाई को कुल 4 लाख रू. की सहायता राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा पंधाना तहसील के ग्राम बाबली में राधेश्याम पिता नान्या की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण उसकी पत्नि संजू बाई को भी 4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत की गई है।
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