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Thursday 27 December 2018

प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में ई-लायसेंस प्रणाली 1 जनवरी से लागू होगी

प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में ई-लायसेंस प्रणाली 1 जनवरी से लागू होगी
अब मण्डी व्यापारी अपना लायसेंस स्वयं घर बैठे जारी कर सकेंगे

खण्डवा 27 दिसम्बर, 2018 - प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों में आगामी 1 जनवरी से कृषि उपज के परिवहन के लिए शत् प्रतिशत ऑन लाइन लायसेंस ही जारी किये जायेंगे। पूर्व से प्रचलित अनुज्ञापत्र माड्यूल में व्यापारियों की मांग अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जाकर परिवर्तित ई-अनुज्ञापत्र माड्यूल को लागू किया जा रहा है। जिससे व्यापारियों को वाणिज्यक संव्यवहार में सुगमता हो सके। ई-अनुज्ञापत्र प्रणाली लाूग होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सरल एवं सुगम होने के साथ ही उपज के परिवहन में होने वाले व्यय में कमी आयेगी। 
व्यापारी को पारदर्शी कार्यप्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापारियों को स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा उन्हें प्रदाय की गई है वह चाहे तो घर बैठे स्वयं अनुज्ञापत्र जारी कर सकते है। परन्तु जो व्यापारी स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने में असमर्थ है उनको मण्डी में पदस्थ अमले के सहयोग से अनुज्ञापत्र कर्मचारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। मण्डी प्रशासन का कार्य भी ऑन लाइन बैकिंग सिस्टम की भांति जायेगा। व्यापारी एक क्लिक पर कृषि उपज के क्रय विक्रय, मण्डी फीस, शेष स्कंध की जानकारी कहीं पर भी त्वरित रूप से देख सकेंगे। साथ ही उनके खाते की जानकारी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उनको क्रय विक्रय संबंधी कागजी रखरखाव से मुक्ति मिलेगी व मण्डी पर उनकी निर्भरता कम होगी। 
परिवर्तित अनुज्ञापत्र माड्यूल में कृषि उपज के वाहन में खराबी आने, सौदा निरस्त, सौदा निरस्त कर पुनः दूसरे व्यापारी को बेचने की स्थिति में व्यापारी फर्म के नाम में परिवर्तन करने की सुविधा व्यापारी बंधुओं को उपलब्ध करायी गई है। व्यापारी बंधुओं द्वारा मण्डी कार्यालय में माह में दो बार जमा की जाने वाली पाक्षिक विवरणी, अनुज्ञापत्र मण्डी कार्यालय में 14 दिवस के भीतर जमा करने एवं वर्ष के अंत में कराये जाने वाले लेखा सत्यापन से राहत मिलेगी। मण्डी बोर्ड द्वारा समय समय पर ई अनुज्ञापत्र माड्यूल के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर व्यापारी बंधुओं व मण्डी में पदस्थ अमले को प्रशिक्षित किया गया है। जिससे ई अनुज्ञा प्रणाली का उपयोग करने में सुगमता हो सके।

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