विद्यार्थियों को दी गई विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी
खण्डवा 14 दिसम्बर, 2018 - विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट खंडवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छैगंावदेवी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता योजनाओं एवं बच्चों के बहुउपयोगी कानून से जागरूकता के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में श्री विश्वदीपक तिवारी, न्यायाधीष एवं विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट खंडवा ने बालक एवं बालिकाओं को संबोधित करते हुए नालसा की बच्चों के संबंध में विधिक योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज बच्चों को कानूनी अधिकार जानने की सख्त आवश्यकता है। इसी कारण अब पाठ्यक्रमों में भी संविधान एवं अन्य कानूनों की जानकारी को शामिल किया जाने लगा है। छात्र-छात्रायें भी कानूनों को समझने लगे है और आवश्यकता होने पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते है।
शिविर में उद्बोधन देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई, ने बच्चों से वार्तालाप करते हुए कानूनों की छोटी-छोटी बारीकियों का सीखाया और कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य आमजन को कानून के प्रति जागरूक करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो धन के अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को नियम अनुसार विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिलायी जाती है। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी बालक या बालिका के साथ कोई बाल अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना आप चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दे सकते है। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता प्रश्ंाात मालवीय ने पॅाक्सों एक्ट एवं बच्चों से संबंधित अन्य कानूनों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम के तहत् 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाने की समझाईश दी एवं बाल विवाह अधिनियम से भी अवगत कराया गया।शिविर में हायर सकेण्डरी स्कूल छैगांव देवी की प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बच्चों के साथ ही ग्रामीणजन ने भी सहभागिता करी।
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