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Monday, 8 July 2019

असंगठित श्रमिकों का वेतन बैंक खाते में जमा करायें, नगद भुगतान न करें

असंगठित श्रमिकों का वेतन बैंक खाते में जमा करायें, नगद भुगतान न करें

खण्डवा 8 जुलाई, 2019 - श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले के कारखानों, संस्थानों (दुकानों), एवं ठेका कार्य आदि में नियोजित अंसगठित श्रमिकों को वेतन का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी नियोजक द्वारा असंगठित श्रमिक को नगद वेतन का भुगतान किया जाना पाया जाता है, तो उसके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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