यूरिया व अन्य घातक पदार्थो से दूध बनाकर बेचने वालों पर लगेगी रासुका
खण्डवा 22 जुलाई, 2019 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि यूरिया जैसे घातक पदार्थो को मिलाकर सिंथेटिक दूध और उससे मावा, पनीर जैसे अन्य उत्पाद बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ‘‘रासुका‘‘ के तहत सख्त कार्यवाही की जाये। सिंथेटिक दूध और इससे बने अन्य दुग्ध उत्पाद आमजन के स्वास्थ्य के लिये बहुत घातक हैं। मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए है कि मिलावटखोरों को आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने इससे निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर उड़न दस्ता बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मंत्री श्री सिलावट ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
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