स्थानीय परिवाद समिति के गठन के लिए अध्यक्ष व सदस्यों से आवेदन आमंत्रित
खण्डवा 27 जुलाई, 2019 - महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 अंतर्गत खंडवा जिले मंे स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना है। स्थानीय परिवाद समिति का गठन धारा-7 के लिए अध्यक्ष व सदस्यों के आवेदन हेतु आवष्यक अर्हताएं निर्धारित की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती अंशुबाला मसीह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला होना आवश्यक है। इसके अलावा महिला सदस्य का 1 पद एवं सदस्य के 2 पद रिक्त है। समिति के अध्यक्ष को 250 रू. प्रति कार्यवाही दिवस तथा अषासकीय सदस्यों को 200 रू. प्रति कार्य दिवस के मान से मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा। इच्छुक व्यक्ति समिति में अध्यक्ष व सदस्य हेतु आवेदन एवं अन्य आवष्यक जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते है। आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मसीह ने बताया कि परिवाद समिति में एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्र्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से या लैगिक उत्पीडन से संबंधित मुददो से सुपरिचित हो परंतु कम से कम एक को विधि की पृष्ठ भूूमि का ज्ञान हो । इनमें से एक नामित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूूचित जन जाति या पिछड़ा वर्ग या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्प संख्यक समुुदाय की महिला हो। इसी तरह पदेन सदस्य के लिए 1 पद रिक्त है, इसके लिए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी इस समिति में पदेन सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की जावेगी।
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