मोटरयान नियम में प्रस्तावित संशोधन के लिए आपत्ति व सुझाव 17 अगस्त तक दें
खण्डवा 30 जुलाई, 2019 - मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 9, 36 तथा 77 के उपनियम (1-क) के खण्ड (चार) के उपखण्ड 1, 2 तथा 3 के संशोधन के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव 17 अगस्त 2019 तक आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्तावित संशोधनों पर निर्धारित अवधि 17 अगस्त 2019 तक आपत्तियां तथा सुझाव, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग कक्ष क्रमांक-ए 103 वल्लभ भवन-2 मंत्रालय भोपाल को भेजे जा सकते हैं।
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