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Wednesday 31 July 2019

सीईओ जिला पंचायत श्री सिंह ने आशापुर व चेनपुर का दौरा कर व्यवस्थाएं देखीं

सीईओ जिला पंचायत श्री सिंह ने आशापुर व चेनपुर का दौरा कर व्यवस्थाएं देखीं   

खण्डवा 31 जुलाई, 2019 - गत दिनों आशापुर व आसपास के ग्रामों में अतिवृष्टि के कारण अनेकों परिवार प्रभावित हुए है। इन बाढ़ पीडि़त परिवारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजन, अस्थाई आवास सहित विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन सिंह ने आशापुर व चेनपुर पुलिस आबादी ग्राम का दौरा कर वहां की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि चेनपुर के हाईस्कूल में बाढ़ पीडि़तों के लिए राहत शिविर स्थापित किया गया है। इसके अलावा आशापुर के ऐसे बाढ़ पीडि़तों जिनके कि मकान क्षतिग्रस्त हो गए है, उनके लिए भी कन्या हाई स्कूल आशापुर में राहत शिविर बनाया गया है। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को बाढ़ पीडि़त पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन दिलाने तथा अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी को चेनपुर ग्राम के आसपास गिरे हुए विद्युत खम्बे तथा टूटी लाइन को यथाशीघ्र दूरस्त कराने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि आशापुर व चेनपुर में सेवा सहकारी संस्था तथा पंचायत की मदद से राहत शिविरों में रह रहे परिवारों की भोजन व पेयजल व्यवस्था की जा रही है। मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी बाढ़ प्रभावित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि तेज बारिश के कारण आशापुर में कुल 260 परिवार, जोगीबेड़ा में 40 परिवार, सुन्दरदेव में 220 परिवार, चेनपुर पुलिस आबादी में 42 परिवार प्रभावित हुए है। इन परिवारों को 50 किलो खाद्यान्न राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 40 किलो गेहूं, 10 किलो चावल शामिल है। इसके अलावा सभी परिवारों को 2-2 लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए गए है। बाढ़ प्रभावित ग्राम सुन्दरदेव, आशापुर, जोगीबेड़ा व चेनपुर में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे है। राजस्व विभाग के कर्मचारी सभी पीडि़त परिवारों की जानकारी एकत्र कर रहे है, ताकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पीडि़त परिवारों को राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके। 

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