प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसलवार प्रीमियम राशि निर्धारित
खण्डवा 25 जुलाई, 2019 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में सभी बैंकों व सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2019 हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक जिले से प्राप्त निर्धारित फसल ऋणमान राषि अर्थात स्केल ऑफ फायनेंस का 75 प्रतिषत् संबंधित फसल की प्रति हेक्टर बीमित राषि के रुप में निर्धारित करने का निर्णय शासन द्वारा किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि सोयाबीन फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 240 रू. तथा एक हेक्टेयर सोयाबीन फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 600 रू. निर्धारित की गई है। इसी तरह कपास फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 750 रू. तथा एक हेक्टेयर कपास फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 1875 रू. निर्धारित की गई है। मक्का फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 180 रू. तथा एक हेक्टेयर मक्का फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 450 रू. निर्धारित की गई है। धान सिंचित फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 180 रू. तथा एक हेक्टेयर धान सिंचित फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 450 रू. निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि खरीफ वर्ष 2019 में सभी फसलों हेतु स्केल ऑफ फायनेंस के 75 प्रतिषत् राषि का 02 प्रतिषत् एवं कपास फसल का 05 प्रतिषत् बीमा प्रीमियम का कृषकों के बैंक खातों से प्रीमियम राषि का कटौत्रा किया जाकर फसल बीमा किया जावेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में कृषकों का बीमा प्रीमियम काटकर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। उप संचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में लगभग 15 दिनों से वर्षा नही हुई है, वर्षा न होने की स्थिति में फसलें सूख रही है तथा फसलों का उत्पादन भी 10 से 15 प्रतिषत कम होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में कृषकों को जो आर्थिक हानी हो रही है उसकी पूर्ति फसल बीमा करवाने से होगी। श्री गुप्ता ने जिले के सभी किसानों से अनुरोध किया है कि ऋणी तथा अऋणी कृषक 31 जुलाई के पूर्व अपने संबंधित बैंक शाखा या सेवा सहकारी समितियों में जाकर फसल बीमा करवायें तथा इस योजना का लाभ प्राप्त करें।
उप संचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में जिन परिस्थितियों में बीमा कम्पनी फसल क्षतिपूर्ति स्वीकृत करेगी, उनमें वर्षा की कमी के कारण बुआई, रोपाई और अंकुरण नष्ट होने, बुआई से कटाई तक की अवस्थाओं में खड़ी फसल में सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जल प्लावन, कीट व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि, कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल की कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति तथा क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जल प्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति होने पर किसानों को इस फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बुआई का प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पेन कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है। नुकसान होने पर बीमा कंपनी को 14 दिनों के भीतर सूचना देना भी आवश्यक है।
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