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Tuesday 30 July 2019

खरीफ के लिए फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि आज

खरीफ के लिए फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि आज

खण्डवा 30 जुलाई, 2019 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2019 एवं रबी 2019-20 में क्रियान्वयन हेतु खण्डवा जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया गया है। इस कम्पनी के सम्पर्क अधिकारी श्री सुपार्थ पटनायक है, जिनका मोबाइल नम्बर 97983-44883 व 93292-20444 है। खरीफ 2019 के लिए किसानों का प्रीमियम काटकर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 निर्धारित है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने लीड बैंक अधिकारी तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिला सहकारी बैंक एवं कृषि के मैदानी अधिकारियों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर जिले के सभी पात्र ऋणी एवं अऋणी किसानों का फसल बीमा कराने के संबंध में निर्देश दिए हैं। बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, बीमा एजेंट या किसानों द्वारा ऑनलाईन नामांकन आदि सहित सभी हितधारकों द्वारा ऋणी एवं अऋणी किसानों के खाते से प्रीमियम काटने तथा किसानों के आवेदन की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। 
उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि सोयाबीन फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 240 रू. तथा एक हेक्टेयर सोयाबीन फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 600 रू. निर्धारित की गई है। इसी तरह कपास फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 750 रू. तथा एक हेक्टेयर कपास फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 1875 रू. निर्धारित की गई है। मक्का फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 180 रू. तथा एक हेक्टेयर मक्का फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 450 रू. निर्धारित की गई है। धान सिंचित फसल के लिए 1 एकड़ क्षेत्र की फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 180 रू. तथा एक हेक्टेयर धान सिंचित फसल के लिए बीमा प्रीमियम राशि 450 रू. निर्धारित की गई है। 
उप संचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में जिन परिस्थितियों में बीमा कम्पनी फसल क्षतिपूर्ति स्वीकृत करेगी, उनमें वर्षा की कमी के कारण बुआई, रोपाई और अंकुरण नष्ट होने, बुआई से कटाई तक की अवस्थाओं में खड़ी फसल में सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जल प्लावन, कीट व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि, कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल की कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति तथा क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जल प्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति होने पर किसानों को इस फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बुआई का प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पेन कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है। नुकसान होने पर बीमा कंपनी को 14 दिनों के भीतर सूचना देना भी आवश्यक है।

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