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Thursday 25 July 2019

पीडि़त परिवार को 4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत

पीडि़त परिवार को 4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत

खण्डवा 25 जुलाई, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से या पानी में डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी पंधाना श्रीमती अनुभा जैन ने एक परिवारों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश अनुसार ग्राम जामलीखुर्द निवासी नहारसिंग पिता बिलदारिया की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालो को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। 

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