पीडि़त परिवार को 4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत
खण्डवा 31 जुलाई, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत पानी में डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा श्री संजीव केशव पाण्डे ने बताया कि ग्राम सतवाड़ा निवासी अंजली पिता मुकेश भील आयु 14 वर्ष की पानी में डूबने से 29 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत अंजली के वारिस मुकेश भील को 4 लाख रू. की राहत राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए गए है तथा तहसीलदार खण्डवा को निर्देश दिए गए है कि पीडि़त परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करायें।
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