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Friday, 7 August 2015

विद्यार्थियों को दी गई विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी

विद्यार्थियों को दी गई विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी

खण्डवा 7 अगस्त,2015 - जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार पूनमचंद गुप्ता महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा कानूनी संबंधी षिविर का आयोजन किया गया।
इस षिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीष एवं सचिव श्री हेमन्त यादव ने कहा कि छात्र देष का स्वर्णिम भविष्य है, और आने वाले समय में देष की बागडोर आप सभी को सम्हालनी है, आप लोग निरंतर परिश्रम, त्याग एवं अनुषासन के बल पर अपना एवं परिवार तथा समाज व राष्ट्र के विकास में सहभागी बन सकते हैं। जिससे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकें। कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास-स्थान, एवं व्यापार व्यवसाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपनी शारीरिक क्षमताओं एवं मानसिक योग्यता के आधार पर अपना समुचित विकास कर सकें। आज लोग अधिकरों की मांग करते हैं, किन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः उदासीन होते है। यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो आधे से अधिक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा।
इसी प्रकार जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री वीरेन्द्र खरे ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाने वाली विधिक सहायता और लोक अदालत तथा मध्यस्थता योजना के बारे में समझाया। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी । कार्यक्रम मंे कॉलेज के संचालक श्री संदीप गुप्ता व प्राचार्य एवं विद्यार्थीगण भी मौजूद थे। 

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