पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रगृह योजना
खण्डवा 13 अगस्त,2015 - पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना राज्य शासन द्वारा छात्रगृह योजना लागू की गई है। विद्यालयों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रता धारक होना आवश्यक होगा। योजना के अनुरूप कम से कम 5 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराये के भवन में रहने पर लाभ दिया जावेगा। तहसील मुख्यालय पर 3000 रूपये एवं जिला मुख्यालय पर 4000 रूपये प्रतिमाह छात्रगृह की राशि देय होगी तथा इसके अतिरिक्त किराया होने पर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। विद्यार्थी शिक्षा सत्र के मध्य छात्रगृह छोड़ते है तो छात्रगृह में उक्त छात्र पर व्यय की गई अनुपातिक राशि संबंधित छात्र से वसूली योग्य होगी तथा भवन के विद्युत व्यय की राशि विद्यार्थियों द्वारा एवं पेयजल सुविधा का दायित्व मकान मालिक का होगा।
5 विद्यार्थियों के मान से भवन में न्यूनतम पक्के 2 कमरे क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, पक्का शौचालय, बाथरूम, किचिन, सामुचित पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था, छात्र संख्या 5 से अधिक होने पर प्रतिछात्र 120 वर्गफीट अतिरिक्त जगह उपलब्ध हों। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले छात्र कार्यालयीन समय पर आकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
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