बैंकिंग मेटर की नेशनल लोक अदालत आज
खण्डवा 21 अगस्त,2015 - कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 22 अगस्त, को जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों में बैंकिंग मेटर की मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में बैंकों के धारा 138 एन.आई.एक्ट व बैंक रिकवरी के मामले जो न्यायालयों में लंबित हैं, को एवं प्रीलिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते के लिये रखा जाना है। समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्ताओं से अपील की गयी है कि वह अपने प्रकरणों को आपसी समझौते से निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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