अमानक उर्वरक प्रतिबंधित
खण्डवा 18 अगस्त,2015 - कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निर्धारित गुणवत्ता का उर्वरक न पाए जाने पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री ओ.पी. चौरे ने उर्वरकों को अमानक घोषित किया है। इन उर्वरकों के जिले में क्रय विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध रहेगा। उपसंचालक श्री चौरे ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गांधवा द्वारा बालाजी फास्फेट कंपनी देवास में निर्मित सुपर फास्फेट, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सुकवी द्वारा इण्डिय पोटाष लिमिटेड चेन्नई में निर्मित यूरिया तथा सेवा सहकारी समिति पंधाना द्वारा वरूण फर्टीलाईजर लिमिटेड देवास में निर्मित सुपर फास्फेट अमानक पाए जाने से इनके क्रय, विक्रय व भण्डारण पर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है।
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