स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर माना जायेगा स्थानीय निवासी
खण्डवा 26 अगस्त,2015 - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियो द्वारा जारी करना अनिवार्य नही है, बल्कि इसके लिये स्व-घोषणा पत्र मान्य किया जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि किसी भी प्रयोजन के लिये सामान्यतः संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित /टंकित शपथ पत्र पर स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा, किन्तु यदि भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी योजना आदि में लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तो संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति लोक सेवा केन्द्र में सेवा क्रमांक 6.1 के तहत अपना आवेदन दे सकेंगे ।
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