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Thursday, 13 August 2015

वोटर-लिस्ट में नाम जोड़ने व हटाने का काम 15 सितम्बर से शुरु होगा

वोटर-लिस्ट में नाम जोड़ने व हटाने का काम 15 सितम्बर से शुरु होगा

खण्डवा 13 अगस्त,2015 - भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर-लिस्ट में नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिये रिवीजन का कार्यक्रम जारी किया गया है। एक जनवरी, 2016 की स्थिति में मतदाता के 18 वर्ष पूरा होने की स्थिति में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए रिविजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।   मतदाता-सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 सितम्बर को किया जायेगा। नाम जोड़ने/हटाने के लिये आवेदन मतदान-केन्द्र पर 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक बूथ लेवल अधिकारी को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारी मतदाता-सूची का वाचन 16 सितम्बर एवं 30 सितम्बर को ग्रामसभा, वार्ड, मोहल्ले में मीटिंग करेंगे। वे नाम का परीक्षण/जाँच भी करेंगे। बीएलओ राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेंट के साथ मोहल्ले/वार्ड में 20 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर को केम्प लगाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने के संबंध में जानकारी देंगे। साथ ही फार्म भी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में 11 जनवरी, 2016 को अंतिम मतदाता-सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
छात्र-छात्राएँ तथा युवा मतदाता जो एक जनवरी, 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं अथवा पूर्ण कर लेंगे, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फार्म नम्बर-6 भरकर निकट के मतदान-केन्द्र पर बीएलओ को देकर प्राप्ति रसीद जरूर लें। रसीद में बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करवा लिया जाये। आगामी 1 जनवरी को जो युवा मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तथा जिनके द्वारा मतदाता-सूची में नाम जुड़वाया गया है, ऐसे मतदाता को 25 जनवरी को मतदाता-दिवस पर फोटोयुक्त वोटर आई.डी. कार्ड मतदान-केन्द्र पर वितरित किये जायेंगे। अन्य मतदाता जो एक जनवरी के पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा उनका नाम मतदाता-सूची में अभी भी शामिल नहीं है, वह भी नाम जुड़वाने के लिये फार्म नम्बर-6 भरकर जमा करवा सकेंगे। मतदाताओं द्वारा फार्म जमा करने के 10-15 दिन बाद वोटर आई.डी. कार्ड मतदान-केन्द्र पर दिया जायेगा। राजनैतिक दलों से भी मतदान-केन्द्रों पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर मतदाताओं के नाम जुड़वाने, डुप्लीकेट नाम हटवाने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम की जानकारी देने के लिये मदद करने का अनुरोध किया गया है।

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