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Wednesday, 2 July 2014

स्कूलों में प्रवेश पर जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान बच्चे के प्रवेश लेते ही पालक को मिलेगा आवेदन-पत्र विस्तृत दिशा निर्देश जारी

स्कूलों में प्रवेश पर जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान

बच्चे के प्रवेश लेते ही पालक को मिलेगा आवेदन-पत्र

विस्तृत दिशा निर्देश जारी

खण्डवा (02 जुलाई, 2014) - स्कूलों में प्रवेश लेते ही आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान एक जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभियान में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी को कक्षा एक में प्रवेश लेते उनके पालक अभिभावकों को आवेदन-पत्र दिये जायेंगे। आवेदन-पत्र की पूर्ति कर स्कूलों में जमा करवाया जायेगा। आगामी कार्यवाही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से पूर्ण करते हुए एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर से जाति प्रमाण-पत्र जारी कर स्कूलों में ही दिये जायेंगे।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए लोकसेवा प्रबंधक शैलेन्द्र जाधम ने बताया की जाति प्रमाण-पत्र शासन के कलर्ड मोनो और वॉटर मार्क के साथ ही उच्च क्वालिटी के पेपर में मुद्रण और लेमीनेशन कराकर दिये जायेंगे। यह प्रमाण-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। जारी किये गये सभी जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल रिपोजेटरी में उपलब्ध होंगे। यदि किसी कारण से जाति प्रमाण-पत्र गुम होता है तो कभी भी, कहीं भी उसका प्रिंट निकालकर प्रयोग किया जा सकेगा। इसकी वैद्यता वही होगी जो मूल रूप में दिये गये जाति प्रमाण-पत्र की है। किसी भी नियुक्ति पर जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिये नियुक्ति आदेश नहीं रूकेगा, क्योंकि ऑनलाईन इसका सत्यापन किया जा सकेगा। जाति प्रमाण-पत्र की यह कम्प्युटरीकृत एवं डिजीटल हस्ताक्षरित व्यवस्था भारत में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही है।
यह है दिशा निर्देश -
§ स्कूलांे के प्राचार्य उनके द्वारा अधिकृत शिक्षक भरे गये आवेदन पत्र वापस लेते समय यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र के आवश्यक सभी कॉलम की पूर्ति की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन पत्र सुवाच्य अक्षरों में भरा गया हो। यदि आवेदन अधूरे या अस्पष्ट है तो पालक/अभिभावकों को सहयोग कर उन्हें पूर्ण कराए। इसके अलावा आवेदन पत्र में डाईस कोड एवं हस्ताक्षर के साथ ही आवेदक के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर एवं मुहर लगाए। तत्पश्चात रजिस्टर में दर्ज करने के बाद ही संकुल केन्द्रों को भेजे।
§ स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के स्टॉफ की इस अभियान में विशेष सहयोग की आवश्यकता है, अतः जिला कलेक्टर एवं एस.डी.एम. अपने-अपने स्तर पर सभी सबंधित विभागों की बैठक लेकर समुचित निर्देश प्रदान करें।
§ इस अभियान के तहत् बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे इसलिए अपलोड करते समय त्रुटि की संभावना है, अतः प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र संचालक आवेदन पत्रों को अपलोड करने के बाद उनकी प्रूफ रिडिंग हेतु पत्रक उपलब्ध कराएंगे। एस.डी.एम. द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वज्ञरा प्रूफ रीडिंग कर लोक सेवा केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कम्प्यूटर फीडिंग में केाई त्रुटि होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लोक सेवा केन्द्र की होगी और ऐसे आवेदन पत्रों का शुल्क प्रदाय नहीं किया जाएगा।
§ आवेदक यदि स्वयं आवेदन पत्र में कोई गलत या अस्पष्ट जानकारी अंकित करता है या लोक सेवा केन्द्र में फीडिंग के समय कोई त्रुटि होती है और प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण जारी होता है तो उसे पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उक्त दोनों ही स्थिति में पूर्व में जारी त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर नवीन जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
§ जिन छात्र-छात्राओं/आवेदकों के आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाएगे, उसकी जानकारी मोबाईल नंबर आवेदन में अंकित है तो एस.एम.एस. द्वारा दी जाएगी तथा कम्प्यूटर में कारण सहित दर्ज की जाएगी और लोक सेवा केन्द्र द्वारा उसका प्रिंट लेकर संबंधित को अवगत कराया जाएगा।
§ आवेदन पत्र में संबंधित छात्र-छात्रा का फोटो चिपकाया जाएगा जो सत्यापन के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र पर फोटो नहीं होगा।
§ आवेदन के अंत में टीप दी गई है, जिसमें जाति एवं निवास की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज का भी उल्लेख है। आवेदकों के पास इनमें से जो भी दस्तावेज उपलब्ध हो, उसकी छायाप्रति अवश्य संलग्न करवाई जाए।
§ जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में अलग-अलग पिं्रट होगा तथा उसे अलग-अलग ही लेमिनेशन कराकर प्रदाय किया जाएगा।
§ जाति प्रमाण पत्र के लिए 95 से 100 जीएसएम सनशाइन क्वालिटी का ए-4 पेपर प्रयोग किया जाएगा, जिसमें शासन का मोनो एवं वाटरमार्क पूर्व से लोक सेवा केन्द्र अपनी सुविधानुसार प्रिटिंग प्रेस से एकजाई मुद्रित कराएंगे और इस प्रकार के प्रिंटेड पेपर पर लोक सेवा केन्द्र में जाति प्रमाण पत्र का मेटर एवं सील पिं्रट होगा।
§ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सेवा शुल्क की दरें निम्नानुसार रहेंगी, जिसका भुगतान संबंधित कलेक्टरों द्वारा, विभाग से प्राप्त बजट का आहरण कर, लोक सेवा केन्द्र प्रभारी को किया जाएगा। जिसमें -
1. जाति प्रमाण पत्र के प्रदाय के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित फीस 30 रूपये।
2. प्रति आवेदक हिन्दी भाषा मंे प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में रंगीन प्रिंट करने तथा लेमिनेशन का शुल्क 05 रूपये।
3. प्रति आवेदक अंग्रेजी भाषा में प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में रंगीन प्रिंट करने तथा लेमीनेशन का शुल्क 05 रूपये।
4. इस प्रकार सम्पूर्ण शुल्क 40 रूपये प्रति आवेदक से लिया जाएगा।
§ यदि किसी लोक सेवा केन्द्र मंे अन्य एस.डी.एम. के कार्यक्षेत्र अथवा किसी अन्य जिले के निवासी छात्र-छात्राआं के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें ऑनलाईन ट्रांसफर की व्यवस्था सॉटवेयर मंे की गई है। ऐसे आवेदन संबंधित एस.डी.एम. जिले को ऑनलाईन स्थानांतरित किया जाएंगे।
§ कंडिका-12 मंे उल्लेखित प्रकरण में लोक सेवा केन्द्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये गये प्रमाण पत्र का पिं्रट आउट निकालकर संबंधित संकुल को भेंजेगे। ऐसे प्रकरणों को उस एस.डी.एम. कायालय की दायरा पंजी बी-121 में पंजीबद्ध किया जाएगा जहां का आवेदक मूलतः निवासी है।
§ इन स्थानांतरित किये गये आवेदनांे का शुल्क उसी लोक सेवा केन्द्र को प्राप्त होगा, जिनके द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया है।
3/ किसी भी आवेदक को यदि आवेदन पत्र स्कूलों में जमा करने के बाद कोई वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना हेा तो उसी विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करेंगे, जहॉं पर उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
4/ संबंधित लोक सेवा केन्द्र संचालक/प्रभारी जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकालकर उस पर सबसे नीचे अपने हस्ताक्षर, प्रिंट करने की तिथि तथा लोक सेवा केन्द्र की सील अंकित करेगा।
5/ जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक इस विशेष अभियान का समुचित प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी स्तरों पर जिला कलेक्टर आवश्यक निर्देश प्रदान करें तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/संकुल प्राचार्य/लोक सेवा केन्द्र संचालक आदि की समन्वय बैठक एवं प्रशिक्षण भी आवश्यक है, ताकि वह अपने कर्तव्यों का क्रियान्वयन प्रभारी रूप से कर सकें। साथ ही निजी विद्यालयों को सम्मिलित करने हेतु विशेष प्रयास किया जाए।
                                                                                                  क्रमांक/08/2014/1035/वर्मा

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