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Tuesday 15 July 2014

दो और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित

दो और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित   

खण्डवा (15 जुलाई, 2014) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधान के अनुसार बीज निरीक्षक छैगॉंवमाखन द्वारा सोयाबीन के बीजों के नमूने विशलेषण में भेजे जाने के बाद बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण में बीज नमूने अमानक स्तर पर पाए जाने पर तरूण एग्रोटेक रेहमापुर  के प्रतिष्ठान से प्राप्त बंसल सीड्स इंदौर रोड रेहमापुर जिला खण्डवा के सोयाबीन के बीज जे.एस. 335 और कनक एग्रो इन्फ्रास्ट्रकचर ग्राम दोदवाड़ा जिला खण्डवा के प्रतिष्ठान से प्राप्त जे.एस. 335 के सोयाबीन बीज को अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चौरे ने लॉट क्रमांक अक्टूम्बर-13-12-682-74400 और अक्टूम्बर-13-12-682-171883 के बीजों को जिला खण्डवा में क्रय, विक्रय, परिवहन, एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। 
क्रमांक/74/2014/1101/वर्मा

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