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Sunday 27 July 2014

एक और बीज विक्रेता तथा बीज उत्पादक कंपनी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

एक और बीज विक्रेता तथा बीज उत्पादक कंपनी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज
अमानक बीज कृषकों को धोखाधडी कर बेचने पर कराई दर्ज

खण्डवा (26 जुलाई, 2014) - जिले में किसानांे से धोखाधडी कर कम अंकुरण वाले बीज को अधिक अंकुरण वाले बीजो का लेवल लगाकर किसानो के साथ धोखाधडी करने पर जिला प्रशासन द्वारा एक और बीज उत्पादक कंपनी एवं बीज विक्रेता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है। यह एफ.आई.आर. बीज निरीक्षक अधिकारी हरसूद एन.पी. कौशल ने 22 जुलाई को पुलिस थाना छनेरा पहॅुंचकर दर्ज कराई। 
सम्पूर्ण प्रकरण की अधिक जानकारी देते हुए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मेसर्स वर्धमान टेªडर्स छनेरा भण्डारण केन्द्र से लिये गये सोयाबीन बीज किस्म जे.एस. 9305 एवं 9560 (सत्यरूप) के नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर को विश्लेषण हेतु भेजे गए थे। बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 623 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार उक्त दोनों नमूनों के विश्लेषण में क्रमशः 8ः एवं 23ः अंकुरण पाया गया।
जिस पर विभाग द्वारा संबंधित विक्रेता एवं बीज उत्पादक कंपनी पर नियमानुसार विक्रय प्रतिबंध कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने बाद भी यह पाया गया कि बीज उत्पादक कंपनी मेमर्स ग्रीन गोल्ड सीड्स नारायणपुर शिवर औंरगांबाद के द्वारा 8ः एवं 23ः अंकुरण वाला सोयाबीन बीज, थैलियों पर 70ः एवं 73ः अंकुरण का लेबल लगाकर मेमर्स वर्धमान ट्रेडर्स छनेरा के माध्यम से कृषको को बेचा जा रहा है। जो कि स्पष्ट रूप से किसानों के साथ धोखाधडी है। 
 जिसके मद्देनजर इस प्रकरण में बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(।), (ठ) धारा 7(ठ) एवं 7(ब्) का उल्लंघन होने तथा धारा 19(ं) तहत ऐसा कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होने से इस बीज विक्रेता तथा बीज उत्पादक कम्पनी के विरूद्ध बीज निरीक्षक अधिकारी हरसूद एन.पी. कौशल द्वारा पुलिस थाना छनेरा जिला खण्डवा में 22 जुलाई 2014 को एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। जिसका की क्रमांक 266/14 है। 
क्रमांक/145/2014/1172/वर्मा

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