AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 17 July 2014

एक और प्रतिष्ठान का बीज लायसेंस किया निलंबित साथ ही अंजनी सीड्स खण्डवा के सोयाबीन बीज को भी जिले में किया प्रतिबंधित

एक और प्रतिष्ठान का बीज लायसेंस किया निलंबित
साथ ही अंजनी सीड्स खण्डवा के सोयाबीन बीज को भी जिले में किया प्रतिबंधित
परीक्षण प्रयोगशाला में अमानक स्तर के पाए गए है बीज के नमूने

खण्डवा (17 जुलाई, 2014) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 13 (सी) के तहत बीज निरीक्षक विकासखण्ड हरसूद द्वारा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से लिए गए बीज के नमूनों को बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर बीज नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस प्रतिष्ठान के बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए है। 
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चोरे द्वारा बताया गया कि बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट क्रमांक 623 दिनांक 30 जून 2014 के आधार पर बीज नमूने अमानक पाए जाने पर सर्वप्रथम कार्यालय द्वारा एक प्रतिष्ठान को 3 जुलाई 2014 को मेसर्स वर्धमान ट्रेडर्स मेन रोड छनेरा के सोयाबीन किस्म के जे.एस. 9305 सत्य रूप एवं जे.एस.9560 सत्य रूप लाट क्रमांक ।च्त्ण्-13-12-2002-52019 एवं ।च्त्ण्-13-12-2002-51909 लाट का बीज स्कंध विक्रय प्रतिबंध कर बीज विक्रेता एवं बीज कंपनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया।
 जिस पर बीज विक्रेता एवं कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र के बीज निरीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं विधि संगत नही होने एवं बीज अधिनियम की धारा 6(ए) एवं 7(बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 15(बी) में विहित प्रावधान के तहत बीज विक्रेता एवं उत्पादक कम्पनी मेर्सस वर्धमान टेªडर्स मेन रोड छनेरा द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 1261 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
सोयाबीन के दो बीजों का विक्रय किया प्रतिबंध - इसी प्रकार बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधान के अनुसार बीज निरीक्षक खण्डवा द्वारा सोयाबीन के बीजों के नमूने विशलेषण में भेजे जाने के बाद बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण में बीज नमूने अमानक स्तर पर पाए जाने पर अंजली सीड्स खण्डवा के प्रतिष्ठान से प्राप्त अंजनी सीड्स खण्डवा के सोयाबीन के बीज जे.एस. 335 एफ।। के सोयाबीन बीज को अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चौरे ने लॉट क्रमांक व्बजण्.13-12-933-70392 के बीजों को जिला खण्डवा में क्रय विक्रय , परिवहन, एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। 
क्रमांक/90/2014/1117/वर्मा

No comments:

Post a Comment