AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday 16 July 2014

31 जुलाई तक सम्पूर्ण खण्डवा जिला क्षेत्र जलअभाव क्षेत्र घोषित

31 जुलाई तक सम्पूर्ण खण्डवा जिला क्षेत्र जलअभाव क्षेत्र घोषित
मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने किया आदेश जारी

खण्डवा (16 जुलाई, 2014) - खण्डवा जिले में पेयजल एवं घरेलू प्रयोजन के लिए जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1986 की धारा (3) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिला क्षेत्र को 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जिसके की आदेश उन्होंने जारी कर दिए है। 
इसके साथ ही कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) एवं (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण खण्डवा जिले में नये प्रायवेट खनन होने वाले नलकूप, हैण्डपम्प पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया । बिना सभ्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल और हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जाएगा। जल स्त्रोतों से कृषि हेतु सिंचाई, औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग बिना अनुमति के नही किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघन कर्ता के खिलाफ वैधानिक एवं दंडित कार्यवाही की जाएगी।  
 साथ ही कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने मध्यप्रदेश परीक्षण अधिनियम 1987 की धारा (3) की कंडिका-5 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री वह  सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्डवा को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों का पालन संबंधित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। 
क्रमांक/82/2014/1109/वर्मा

No comments:

Post a Comment