12 अगस्त के पूर्व दर्ज कराए आपत्ति
खण्डवा (24 जुलाई, 2014) - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया है की थाना मोघट रोड खण्डवा क्षेत्र के अंतर्गत 6 जून, 2013 को मुखबिर की सूचना पर टाटा मेजिक सफेद रंग की बिना रजिस्ट्रेशन नंबर चेसिस नंबर एमएटी-445056 सीझेडडी-34327, इंजिन नंबर 27एसआईडी106डी.एक्स.वाय.एस.-77600 एवं चार केडे व दो बैंलों को अवैध परिवहन कर वध हेतु ले जाये जाने पर धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11(घ) पशु कू्र्ररता अधिनियम एवं 66/122 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पकड़ा गया है। जिसमें आरोपी जावेद पिता गफार खान निवासी शंकर तालाब के पास, ईमलीपुरा, खण्डवा को गिरतार किया गया है। न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 113-बी-121/2012-13 में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन एवं पशुओं के स्वामित्व के संबंध में इन्कार किया गया है।
जिस पर जप्तशुदा बिना नंबर का वाहन टाटा मेजिक सफेद रंग की चेसिस नंबर एम.ए.टी.-445056 सी.झेड.डी.-34327, इंजिन नंबर 27 एस.आई.डी. 106 डी.एक्स.वाय.एस.-77600 एवं चार केडे व दो बैंलो को राजसात किए जाने की कार्यवाही किए जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह आपत्तिकर्ता प्रकरण में नियत तिथि 12 अगस्त के पूर्व अपनी आपत्ति न्यायालय में पेश कर सकता है। निश्चित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/131/2014/1158/वर्मा
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