दो और उर्वरक आयातित डीएपी और सिंगल सूपर फास्फेट सम्पूर्ण जिले में किया प्रतिबंधित
खण्डवा (16 जुलाई, 2014) - उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खण्डवा जिले के विभिन्न संस्थानों से लिए गए उर्वरक नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाने पर विशलेषण के बाद उर्वरक आयातित डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट के नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26़ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चौरे ने मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 19(ए) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है।
क्रमांक/83/2014/1110/वर्मा
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