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Sunday 27 July 2014

पॉंच और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित

पॉंच और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित

खण्डवा (26 जुलाई, 2014) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधान के अनुसार बीज निरीक्षक हरसूद और खण्डवा द्वारा सोयाबीन के बीजों के नमूने विशलेषण में भेजे जाने के बाद बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण में बीज नमूने अमानक स्तर पर पाए जाने पर - 
§ श्री हरि कृषि सेवा केन्द्र छनेरा से प्राप्त माया सीड्स एण्ड एग्रीटेक इन्दौर के सोयाबीन के बीज जे.एस. 9560टी.एल. के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-573-457819 और लॉट क्रमांक  व्बज-13-12-573-457820 को। 
§ किसान कृषि साधन छनेरा से प्राप्त तनिष्का एग्रो इनपुट उज्जैन के सोयाबीन के बीज जे.एस-9560 टी.एल.   के लॉट क्रमांक टी.एस.-13-9501 को।
§ मसूरी कृषि सेवा केन्द्र छनेरा के सोयाबीन बीज जे.एस. 9560 टी.एल. के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-317-5005 को।
§ अग्रवाल एग्रो छनेरा के सोयाबीन के बीज एनपीएल-1 टी.एल. के लॉट क्रमांक के-13-एए-510163।
को अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने के बीजों को जिला खण्डवा में क्रय, विक्रय, परिवहन, एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। 
 इसी प्रकार बीज निरीक्षक खण्डवा के द्वारा खरीफ बीज के नमूने विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने पर प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित जसवाड़ी से प्राप्त बापना सीड्स 333 शाहपुरा गोंगावा जिला खरगोन के सोयाबीन के बीज जे.एस.335सी के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-898-67569 को भी बीज अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से सम्पूर्ण खण्डवा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
क्रमांक/144/2014/1171/वर्मा

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