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Tuesday 22 July 2014

चार और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित

चार और सोयाबीन के बीजों का विक्रय जिले में किया प्रतिबंधित   

खण्डवा (23 जुलाई, 2014) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधान के अनुसार बीज निरीक्षक पंधाना और बलडी द्वारा दो-दो सोयाबीन के बीजों के नमूने विशलेषण में भेजे जाने के बाद बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण में बीज नमूने अमानक स्तर पर पाए जाने पर प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंधाना से प्राप्त श्री बाफना सीड्स, गोगावा जिला खरगोन के सोयाबीन के बीज जे.एस. 335सी1 के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-898-57535 और श्री चेतन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कालपाट के प्रतिष्ठान से प्राप्त श्री चेतन बीज उत्पादन सहकारी समिति के सोयाबीन के बीज जे.एस. 9305 के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-918-64376 को अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने के बीजों को जिला खण्डवा में क्रय, विक्रय, परिवहन, एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। 
इसी प्रकार बीज निरीक्षक बलडी के द्वारा खरीफ बीज के नमूने विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने पर प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित किल्लौद से प्राप्त मोनिका सीड्स प्रायवेट लिमिटेड, मोहन बरोदिया जिला शाजापुर के सोयाबीन के बीज जे.एस. 9560सी। के लॉट क्रमांक व्ब्ज-13-12-432-56739 और प्रबंधक सेवा सहकारी समिति बिल्लौद से प्राप्त नाफेड बॉयो फर्टिलाईजर प्लॉट नम्बर 51-ए सेक्टर एफ सावेर रोड़ इन्दौर के सोयाबीन बीज जे.एस. 9560सी1 के लॉट क्रमांक व्बज-13-12-883-20901 को भी बीज अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) एवं 7 (बी) का उल्लंघन होने से सम्पूर्ण खण्डवा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
क्रमांक/121/2014/1148/वर्मा

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