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Tuesday 15 July 2014

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी

खण्डवा (15 जुलाई, 2014) - नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2014 के लिये मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये आयोग द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता-सूची के प्रत्येक भाग, क्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के लिये एक पृथक मतदान-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये। यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण उसे भागों में विभक्त नहीं किया गया है, तो सम्पूर्ण वार्ड के लिये केवल एक मतदान केन्द्र रहेगा। प्रत्येक वार्ड के लिये स्थापित मतदान-केन्द्र यथा-संभव उसी वार्ड की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिये।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्र शासकीय कार्यालय या नगरपालिका/शासकीय उपक्रम के स्वामित्व या आधिपत्य के भवनों अथवा शासकीय विद्यालयों या शासन से सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा संस्थाओं के भवनों में स्थापित किया जाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो कोई मतदान-केन्द्र निजी भवन या परिसर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य हो, वहाँ भवन स्वामी की लिखित सहमति ले कर, भवन अल्पकालिक अवधि के लिये अधिग्रहीत किया जाना चाहिये। निजी भवन के अधिग्रहण में यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि भवन का स्वामी अथवा अधिवासी, नगरपालिका निर्वाचन में खड़ा कोई अभ्यर्थी या उसका कार्यकर्ता न हो तथा किसी राजनैतिक दल से संबंधित न हो। 
कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थानों, चिकित्सालयों, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। वार्ड में पूर्व से जिन भवनों में नगरपालिका तथा लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन के लिये मतदान-केन्द्र स्थापित किये जाते रहे हों यथासमय वहीं मतदान-केन्द्र स्थापित किये जायें। इससे मतदाताओं को अपने मतदान-केन्द्र का पता लगाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि इन मतदान-केन्द्रों की भौतिक अवस्था अच्छी हो।
अत्यधिक भीड़-भाड़ से बचने और शांति और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नगरीय क्षेत्रों में चार से अधिक मतदान-केन्द्र एक ही भवन में स्थापित नहीं किये जाने चाहिये। यदि आवश्यक हो तो औचित्य स्पष्ट करें।
मतदान केन्द्रों की स्थापना मतदान क्षेत्र के अंदर ही की जाये। यदि कोई उपयुक्त भवन उस क्षेत्र में उपलब्ध न हो तब मतदान क्षेत्र से बाहर, जितना नजदीक संभव हो, मतदान-केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। जैसे और जब भी कोई उपयुक्त भवन मिल जाये तब उस मतदान-केन्द्र को उसके मतदान क्षेत्र में आयोग की सहमति से वापस ले जाया जाये। अस्थायी रूप से खड़े किये गये मतदान-केन्द्र बनाने से बचना चाहिये। 
मतदान-केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो। वृद्धों तथा विकलांग व्यक्तियों को परेशानी से बचाने के लिये जहाँ तक संभव हो, मतदान-केन्द्र भवन के भू-तल पर स्थापित किये जायें। शारीरिक रूप से निरूशक्त व्यक्तियों का प्रवेश आसान बनाने के लिये रेम्प उपलब्ध करवाये जायें। 
मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन भौतिक सत्यापन पश्चात् सुनिश्चित करें, जिससे उनकी स्थापना के पश्चात परिवर्तन किये जाने की स्थिति निर्मित न हो। भवन चयन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) स्थल निरीक्षण करें। मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन शीघ्र कर सूची आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं।
क्रमांक/75/2014/1102/वर्मा

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