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Monday 21 July 2014

इन्दौर की उर्वरक कम्पनी नर्मदा बॉयोकेम प्रायवेट लिमिटेड के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

इन्दौर की उर्वरक कम्पनी नर्मदा बॉयोकेम प्रायवेट लिमिटेड के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज
प्रयोगशाला विशलेषण रिपोर्ट में अमानक पाया गया था उर्वरक
उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड खण्डवा ने मोघट थाने मे दर्ज कराई एफ.आई.आर.

खण्डवा (21 जुलाई, 2014) - राज्य शासन के स्पष्ट एवं सख्त आदेशों के आधार पर किसानांे के हितों को ध्यान में रखकर 17 जुलाई को अमानक उर्वरक कंपनी के विरूद्ध जिला प्रषासन के निर्देषानुसार कृषि विभाग द्वारा एफ.आई.आर. मोघट थाने दर्ज करा दी गई है। गोरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्पष्ट रूप से किसानों के साथ छलावा करने वाले और अमानक बीजों, उर्वरकों को बनाने वालों के खिलाफ सख्त एवं कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने भी ऐसी स्थिति में दोषीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिए थे। जिसके मद्देनजर ही जिले में वर्ष 2013-14 रबी में उर्वरक सेम्पल जो नर्मदा बॉयोकेम प्रायवेट लिमिटेड इंदौर की उर्वरक कंपनी का नमूना सिंगल सुपर फास्फेट पी-16 प्रतिषत््् जिसका कोड नंबर के-33 लेब सेम्पल नंबर 418 नमूना लेने का दिनांक 24.10.13 सेवा सहकारी समिति सिहाडा से लिया गया था। जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट की अधिक जानकारी देते हुए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने बताया की उर्वरक विष्लेषण प्रयोगषाला भोपाल से विष्लेषण में परिणाम जो प्राप्त हुए है उसमें  पी-11.84 प्रतिषत््् तथा डब्ल्यु एस. 10.35 प्रतिषत्््् अमानक आया था। इसके पष्चात् रेफरी सेम्पल का विष्लेषण उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगषाला बारडोली जिला सुरत (गुजरात) में कराया गया। जिसके भी प्रयोगषाला विष्लेषण में परिणाम पी-12.28 प्रतिषत्् तथा डब्ल्यु.एस. 9.65 प्रतिषत् अमानक पाया गया। 
 
इस संबंध में कंपनी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेष 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेष 1973 के अधिनियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जिसके आधार पर उर्वरक निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड खंडवा द्वारा मोघट थाना, खंडवा में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। एफ.आई.आर. का क्रमांक 418/14 दिनांक 17.07.14 है। 
क्रमांक/108/2014/1135/वर्मा

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