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Sunday 27 July 2014

लोक सेवा केन्द्र में जाति प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ

लोक सेवा केन्द्र में जाति प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ
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कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालयों के माध्यम से बनेगे जाति प्रमाण पत्र
तीन चरणों मे पूर्ण होगा यह अभियान
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योजना के लाभ के लिए घोषणा पत्र समेत सभी दस्तावेज करने होंगे प्रस्तुत

खण्डवा (27 जुलाई, 2014) - शासन निर्देषो के पालन में जिले में  सामान्य प्रषासन विभाग की सेवा जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना लोक सेवा केन्द्रो से प्रांरभ की गई है ।  दिनांक 01 जुलाई 2014 से स्कूलो के माध्यम से विषेष अभियान के तहत जाति प्रमाण पत्र के आवेदन भरवाकर ऑनलाईन दर्ज करने तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही लोकसेवा केन््रद पर सीधे प्राप्त होने वाले जाति प्रमाण पत्र के आवेदनो का निराकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ।
अभियान का उददेष्य - 
सभी स्कूली विद्यार्थियों को माह दिसम्बर तक जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके जिससे छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएॅं आसानी से प्राप्त हो सके ।
आऱिक्षत वर्ग के विघार्थियो की जाति सत्यापित करने हेतु कम्प्यूटरीकृत डाटा तैयार करना ।
कम्प्युटरीकृत डाटा के माध्यम से वर्तमान मे ंजिन्हे जाति प्रमाण पत्र जारी किया  जायेगा भविष्य में उनके रक्त संबंधियो को तुंरत जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके । 
अभियान की अवधि - जुलाई से 31  दिसम्बर 2014  तक कक्षा पहली से बारहवी तक के समस्त विद्यार्थीयों के लिए अनिवार्य ।
प्रक्रिया -
संचालक लोकसेवा केन्द्र द्वारा आवेदन प्रारूप मुद्रित कर जिला षिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगे जो बीआरसी कार्यालय को भेजे जायेगे  जिनके  माध्यम से संकुल प्राचार्यो तक पहॅुचाये जायेगे । जो उन्हे विघालयो को वितरित करेंगे । 
कक्षा षिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वे आरक्षित वर्ग प्रत्येक विधार्थी का फार्म भरवाये । 
पूर्ण रूप से भरे गये फार्म स्कूल से संकुल प्रभारियो को दिये जायेगे 
स्ंाकुल प्रभारी द्वारा पूर्ण आवेदन लोकसेवा केन्द्र पर पहुचाये जायेगे
लोकसेवा केन्द्र के आपरेटर पूर्ण आवेदन को कम्पयूटर पर ऑनलाइन दर्ज करने उपरांत संबधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय को दस्तावेजो सहित निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगे । 
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को पॉजेटिव या निगेटिव डिजीटल सिग्नेचर द्वारा किया जावेगा । 
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा यदि प्रकरण को पॉजिटिव किया जाता है तो लोकसेवा केन्द्र द्वारा उसका प्रिंट आउट उच्च गुणवत्ता के कागज पर निकाला जायेगा ।
लोकसेवा केन्द्र से प्रमाण पत्र एकत्रित कर जिला षिक्षा अधिकारी को भेजे जायेगे जिनके द्वारा बीआरसी को जिससे संकुल प्रार्चाय को सोपे जायेगे । संकुल प्राचार्य द्वारा विधालयो में वितरित कराये जायेगे ।
वर्ष 2014 के विषेष अभियान के लिये  -
कक्षा पहली से प्रवेष लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिय 01 जुलाई से 14 अगस्त तक किए आवेदन पत्र जमा।
कक्षा दूसरी से 12वीं तक के ऐसे छात्र-छात्राएॅं जिनके पास स्थाई जाति प्रमाण पत्र नही है। वह16 अगस्त से 30 सितम्बर तक जमा कर सकते है।
कक्षा दूसरी से 12वीं तक के ऐसे छात्र-छात्राएॅं जिनके पास पूर्व से जाति प्रमाणपत्र है। नवीन व्यवस्था के तहत नवीनीकरण डिजिटाईलषन हेतु 01 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक जमा कर सकते है।
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज -
व्इब के लिये आय प्रमाण पत्र आवश्यक है ।
हितग्राही का फोटो जिसके लिये प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है । फोटेो के पीछे हितग्राही का नाम लिखा होना चाहिए । 
आवेदक का नाम एवं हितग्राही का पूरा नाम सरनेम सहित । 
जाति एवं निवास संबधी प्रमाण पत्र हेतु पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष  या सरपंच का प्रमाण पत्र या मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता, चाचा, भाई बहिन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबधी का जाति प्रमाण पत्र ,शिक्षा संबधी प्रमाण पत्र , शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड , राशन कार्ड, अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करे ।
हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमाक ;ेेेउद्ध अति आवष्यक है तथा यू आई डी नम्बर आवश्यक है ।
जाति की पुष्टि हेतु परिवार के सदस्य दादा, दादी, परदादा, परदादी, पिता , माता, चाचा, भाई )के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि, भूखण्ड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि ) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख है 
परिवार के किसी सदस्य (पिता, चाचा, भाई , बहिन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबधी ) केा वर्ष  1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र  । 
वर्ष 1950 की स्थिती में या उससे पूर्व या पष्चात परिवार के म.प्र. में निवास संबधी प्रमाण की पुष्टि हेतु - शिक्षा , शासकीय सेवा, मतदाता परिचय पत्र, परिवार के सदस्य (दादा, दादी, परदादा, परदादी, पिता, माता , चाचा, भाई ) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि, भूखण्ड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति ।
घोषणा पत्र व आवेदन पत्र पर स्कूल एवं डायस कोड  अंिकत किया जाना अनिवार्य है । स्कूल के नाम एवं डायस कोड की सील लगाये । 
स्वंय आवेदक के शेक्षणिक योग्यता संबधी प्रमाण पत्रो की छायाप्रति । 
जति एवं निवास की तिथि के संबध में संलग्न घोषणा पत्र ।
  खंडवा जिले में कुल अनुमानित  3 लाख आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओ के जाति प्रमाण आनलाइन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से बनाये जाना है ।
क्रमांक/152/2014/1179/वर्मा
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा आज
खण्डवा (27 जुलाई, 2014) -  जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक 28 जुलाई को आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर सभागृह में दोपहर 12ः00 बजे आयोजित होगी।
 क्रमांक/153/2014/1180/वर्मा

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