वित्तीय वर्ष 2014-2015 में ई फाईलिंग के माध्यम से ही तिमाही विवरणियॉं ही की जाएगी स्वीकार
खण्डवा
(02 जुलाई, 2014) - मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्णतः
कम्प्युटराईजेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, म.प्र.वेट अधिनियम
2002 एवं तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत सभी पंजीयत व्यवसाईयों के लिए
वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही से विवरणियों का इलेक्ट्रानिकल रीति
(ई-फाईलिंग) से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। अर्थात वित्तीय
वर्ष 2014-15 का प्रथम त्रैमासिक विवरण पत्र (अवधि 01.04.2014 से
30.06.2014) जो कि 30 जुलाई का तक प्रस्तुत किया जाना है, उसे सभी पंजीयत
व्यवसायी इलेक्ट्रानिकल रीति से ही प्रस्तुत करेंगे।
समस्त व्यवसाई को सूचित किया जाता कि वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती अवधियों के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र मैन्यूअली स्वीकार नहीं किये जायें। वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व की अवधियों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के लिए व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
क्रमांक/09/2014/1036/वर्मा
समस्त व्यवसाई को सूचित किया जाता कि वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा पश्चातवर्ती अवधियों के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र मैन्यूअली स्वीकार नहीं किये जायें। वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व की अवधियों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के लिए व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
क्रमांक/09/2014/1036/वर्मा
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