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Thursday 19 December 2013

कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
खंडवा (19 दिसम्बर) - मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने जिला एवं सत्र न्यायालय जिला खंडवा तथा जिला चिकित्सालय खंडवा अंतर्गत 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया हैं। कोलाहल प्रतिबंधित अवधि प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री दुबे ने आदेश देते हुये कहा है कि उक्त शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाब्स आदि शामिल है का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया गया तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
क्रमांकः 92/2013/1385/वर्मा

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