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Wednesday 18 December 2013

ध्वनि प्रदुषण नियम एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिले में होने वाली विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं अन्य परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री दुबे ने दिये निर्देश

ध्वनि प्रदुषण नियम एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिले में होने वाली विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं अन्य परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री दुबे ने दिये निर्देश

खंडवा (18 दिसम्बर) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने सम्पूर्ण खंडवा जिले में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन कराये जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी दिवसों में जिले में विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं अन्य परिक्षाएँ संचालित होना है। जिसे ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री दुबे ने यह निर्देश दिये हैं।
        कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बिना समक्ष अधिकारी या प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।
        श्री दुबे ने आदेश देते हुये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अनुमति प्राप्त व्यक्ति एवं संस्था द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाये गये ध्वनि प्रदूषण नियम में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रदूषण नहीं करेगा।
        कलेक्टर श्री दुबे ने बताया है कि ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग की अनुमति दिये जाने के लिये समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम अधिकारी होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिये दी गई अनुमति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
        कलेक्टर श्री दुबे ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में व्यक्ति एवं संस्था के विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
                 क्रमांकः 89/2013/1382/वर्मा

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