अंत्योदय अन्न योजना में विस्तार
खंडवा (27 दिसम्बर, 2013) - मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याणकारी योजना अंत्योदय अन्न योजना में समाज के सभी वर्गो को लाभ देने के लिए इसमें विस्तार किया गया है। नवीन निर्देशानुसार प्रशासन के विभागों को योजना के संबंधित दायित्व सौपे गये है। जिसके तहत सभी विभागों को नियत समय सीमा में दायित्व पूरे करने होगें। नवीन निदेशानुसार विभागों के नोडल अधिकारियों को 31 दिसम्बर 2013 तक समस्त पात्र परिवारों को चिन्हांकन कर उनकी जानकारी वेबसाईट पर दर्ज करानी होगी। एनआईसी विभाग दर्ज सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2014 को करेगा। ग्राम पंचायत, मुख्य नगरपालिका, वार्ड कार्यालय में सूची का प्रदर्शन 17 जनवरी 2014 से इसी तरह से गा्रम सभा वार्ड की बैठक सूची का वाचन एवं दावे आपत्ति का प्रक्रिया समझाने का कार्य 20 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। दावे एवं आपत्ति का निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार 5 फरवरी तक करेगें। अंतिम सूची का प्रकाशन एनआईसी द्वारा 11 फरवरी को किया जायेगा।
योजना का लाभ इन्हें मिलेगा:- बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार के अलावा गैर बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आसरित सदस्य इस प्रकार है। कर्मकार मण्डल में पंजीकृत मजदुर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों के बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रम, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के भूमिहिन खेतीहर मजदुर, वन पट्टेधारी, हाथ ठैला व साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं व फैरीवाले, रेल्वे में पंजीकृत कुली, मण्डीयों के हम्माल व तुलावटी, बंद पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, बीडी श्रमिक कल्याण निधि के परिचयपत्र धारी श्रमिक, समस्त भूमिहिन कोटवार, कुटीर एवं गा्रम उद्यौग विभाग के पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरी निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंनबुद्वि व्यक्ति, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो स्वैच्छा से लाभ लेना चाहे योजना में शामिल किये गये है। इसी तरह समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार के मूखिया जो आयकरदाता नहीं हो व भारत या राज्य शासन के कर्मचारी या अधिकारी योजना के पात्र नहीं होगें। इन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त होगा।
यह है योजना:- योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के श्रेणी में रखा जायेगा और उन्हें राशन कार्ड प्राप्त होगंे। जिनके आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। जिसमें पीले राशन कार्ड धारी को 33 किलों गेहॅू, दो किलो चावल, 1.50 किलो नमक व 5 लीटर केरोसिन प्रदान किया जायेगा। नीले राशन कार्ड धारी को 18 किलो गेहूॅ 2 किलो चावल, 1.50 किलो नमक व 5 लीटर केरोसिन दिया जायेगा। जबकि एपीएल सफेद राशन कार्ड धारी को 5 से 7 किलों गेहूॅ व 4 लीटर केरोसिन प्रदान किया जायेगा।
क्रमांकः 122/2013/1415/वर्मा
खंडवा (27 दिसम्बर, 2013) - मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याणकारी योजना अंत्योदय अन्न योजना में समाज के सभी वर्गो को लाभ देने के लिए इसमें विस्तार किया गया है। नवीन निर्देशानुसार प्रशासन के विभागों को योजना के संबंधित दायित्व सौपे गये है। जिसके तहत सभी विभागों को नियत समय सीमा में दायित्व पूरे करने होगें। नवीन निदेशानुसार विभागों के नोडल अधिकारियों को 31 दिसम्बर 2013 तक समस्त पात्र परिवारों को चिन्हांकन कर उनकी जानकारी वेबसाईट पर दर्ज करानी होगी। एनआईसी विभाग दर्ज सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2014 को करेगा। ग्राम पंचायत, मुख्य नगरपालिका, वार्ड कार्यालय में सूची का प्रदर्शन 17 जनवरी 2014 से इसी तरह से गा्रम सभा वार्ड की बैठक सूची का वाचन एवं दावे आपत्ति का प्रक्रिया समझाने का कार्य 20 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। दावे एवं आपत्ति का निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार 5 फरवरी तक करेगें। अंतिम सूची का प्रकाशन एनआईसी द्वारा 11 फरवरी को किया जायेगा।
योजना का लाभ इन्हें मिलेगा:- बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार के अलावा गैर बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आसरित सदस्य इस प्रकार है। कर्मकार मण्डल में पंजीकृत मजदुर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों के बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रम, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के भूमिहिन खेतीहर मजदुर, वन पट्टेधारी, हाथ ठैला व साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं व फैरीवाले, रेल्वे में पंजीकृत कुली, मण्डीयों के हम्माल व तुलावटी, बंद पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, बीडी श्रमिक कल्याण निधि के परिचयपत्र धारी श्रमिक, समस्त भूमिहिन कोटवार, कुटीर एवं गा्रम उद्यौग विभाग के पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरी निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंनबुद्वि व्यक्ति, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो स्वैच्छा से लाभ लेना चाहे योजना में शामिल किये गये है। इसी तरह समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार के मूखिया जो आयकरदाता नहीं हो व भारत या राज्य शासन के कर्मचारी या अधिकारी योजना के पात्र नहीं होगें। इन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त होगा।
यह है योजना:- योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के श्रेणी में रखा जायेगा और उन्हें राशन कार्ड प्राप्त होगंे। जिनके आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। जिसमें पीले राशन कार्ड धारी को 33 किलों गेहॅू, दो किलो चावल, 1.50 किलो नमक व 5 लीटर केरोसिन प्रदान किया जायेगा। नीले राशन कार्ड धारी को 18 किलो गेहूॅ 2 किलो चावल, 1.50 किलो नमक व 5 लीटर केरोसिन दिया जायेगा। जबकि एपीएल सफेद राशन कार्ड धारी को 5 से 7 किलों गेहूॅ व 4 लीटर केरोसिन प्रदान किया जायेगा।
क्रमांकः 122/2013/1415/वर्मा
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