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Monday 16 December 2013

मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना में सौ का लक्ष्य

मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना में सौ का लक्ष्य
खंडवा (16 दिसम्बर) - कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खंडवा ने जानकारी देते हुये बताया कि शासन से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये नवीन योजना मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना में 100 प्रकरण निराकृत करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
    मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना में उद्योग तथा सेवा एवं व्यवसाय के लिये ऋण सीमा 50 हजार से अधिकतम 25 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें अनुदान 30 प्रतिशत् या अधिकतम रूपये 3 लाख जो भी कम हो प्रदाय की जावेगी। साथ ही 5 प्रतिशत् ब्याज अनुदान एवं ग्यारंटी शुल्क भी नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
    कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक है कि आवेदक -
§    आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
§    आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
§    आवेदक कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।
§    आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
§    आवेदक किसी भी संस्था से चूकत्र्ता या अशोधी नहीं हो।
§    आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय, निवासी व राशन कार्ड आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की करेंगे।
§    समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित होंगे।
उक्त योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियांे को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खंडवा, जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर खंडवा से आवेदन 10 रूपये अदा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
क्रमांकः 73/2013/1366/वर्मा

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