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Tuesday 17 December 2013

निःशक्तजनों के लिये आज से 28 जनवरी तक लगेंगे विशेष शिविर लीगल गार्जियनशीप सर्टिफिकेट होंगे वितरित

निःशक्तजनों के लिये आज से 28 जनवरी तक लगेंगे विशेष शिविर
लीगल गार्जियनशीप सर्टिफिकेट होंगे वितरित

खंडवा (17 दिसम्बर) - जिले के मानसिक निःशक्तजनों के लिये विधिक संरक्षकता के तहत् लीगल गार्जियनशीप प्रमाण पत्र से लाभान्वित किये जाने के निर्देश कलेक्टर नीरज दुबे ने दिये हैं। जिसके अंतर्गत निर्देशानुसार आज 18 से 28 दिसम्बर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत खंडवा में आज 18 दिसम्बर को सम्पूर्ण खंडवा विकासखण्ड के लिये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छैगाँवमाखन में 20 दिसम्बर को विकासखण्ड छैगाँवमाखन के लिये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंधाना में 26 दिसम्बर को विकाससखण्ड पंधाना एवं नगर पंचायत पंधाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनासा में 28 दिसम्बर को विकासखण्ड पुनासा नगर पंचायत मूंदी एवं ओंकारेश्वर के लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
शिविर के सफल आयोजन के लिये निम्न बिन्दु तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के दिये निर्देश:- कलेक्टर नीरज दुबे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन कराने के लिये निर्देश देते हुये बिन्दु निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार है -   
§    शिविर में मानसिक श्रेणी के निःशक्तजनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाये।
§    शिविर में तत्काल फोटोग्राफर के साथ फोटोकाॅपी की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
§    शिविर में सामाजिक न्याय विभाग, स्थानीय निकायों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लेकर शिविर दिनांक पर ही लीगल गार्जियनशीप के आवेदन फार्म भरवायें।
§    शिविर में संबंधित श्रेणी के निःशक्तजनों को लेकर आने के लिये पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर तथा आँगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका को पाबंद कराया जाये। जहाँ स्वयंसेवी संस्था कार्य कर रही है वहाँ उन संस्थाओं से शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के भी निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर नीरज दुबे ने लीगल गार्जियनशीप से लाभान्वित करने के लिये लगाये जा रहे विशेष शिविरों की अधिक जानकारी देते हुये बताया है कि शिविर स्थल पर निःशक्तजनों के पंजीयन एवं आवेदन पत्र भरवाने के लिये आवश्यकता अनुसार काउंटर बनाये जायेंगे। जिस पर पंजीयन कार्य के लिये उत्साही अनुशासित वं संवदेनशील सुयोग्य कर्मचारी पाबंद किये जायेंगे। पंजीयन उपरांत निःशक्जनों को छायामुक्त स्थान तथा कक्ष में बैठने की व्यवस्था नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी। शिविर स्थल पर सूचारू व्यवस्था बनाये रखने के लये पी.एस.ई.ओ., जनपद स्तरीय विकासखण्ड अधिकारियों, ए.डी.ओ. पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं कोटवार इत्यादि कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जायेगी।
कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि स्पर्श अभियान के तहत् सर्वेक्षित मानसिक निःशक्तजन शिविर में उपस्थित ना रहें। इसके लिये ग्राम पंचायत के सचिव के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता वएं सुपरवाईजर के सहयोग से इन निःशक्जनों को शिविर आयोजित होने की सूचना दी जायेगी तथा उन्हें शिविर स्थल पर लाने की व्यवस्था की जायेगी।
शिविर में आवश्यक रूप से लाये जाने वाले दस्तावेज:- कलेक्टर श्री दुबे ने जानकारी देते हुये बताया है कि निःशक्तजनों को शिविर में अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर आना जरूरी होगा जो इस प्रकार है -
§    माता-पिता का फोटो परिचय पत्र जैसे - आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक में से कोई एक।
§    निवास स्थान के लिये एड्रेस प्रुफ टेलीफोन बिल, बिजली बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस में से कोई एक।
§    निःशक्त व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र।
§    माता-पिता का सहमति पत्र नेशनल ट्रस्ट प्रोफार्मा में।
§    एक अतिरिक्त संरक्षक के लिये व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि।
§    कानूनी संरक्षक बनने वाले के साथ संयुक्त फोटो 3 प्रतियों में। अगर माता पिता कानूनी संरक्षक नहीं बन रहे हैं तो बनने वाले व्यक्ति के साथ संयुक्त फोटो होना चाहिये। उस व्यक्ति का भी सहमति पत्र एवं शपथ पत्र तथा माता-पिता का सहमति पत्र, राशन कार्ड जिसमें निःशक्त व्यक्ति एवं कानूनी अभिभावक दोनों के नाम हो एवं मोबाईल नंबर एवं फोन नंबर।
§    वैधानिक संरक्षक का आवेदन पत्र जिला चिकित्सालय का।
§    अगर निःशक्त के नाम कोई संपत्ति हो तो संपत्ति का विवरण।
§    दो गवाह के नाम एवं मोबाईल नंबर
§    माता-पिता के जीवति न होने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
कलेक्टर श्री दुबे ने स्पष्ट किया है कि अगर माता-पिता संयुक्त रूप से वैधानिक संरक्षक नहीं बन रहे हो तथा उनमें से एक सिर्फ एक ही व्यक्ति संरक्षक बन रहा है, तो दूसरे के न बनने का कारण प्रस्तुत करना होगा। महिला निःशक्त व्यक्ति के प्रकरण में एक महिला एवं एक पुरूष का संरक्षक होना आवश्यक हैं।
मानसिक निःशक्तजनों को शिविर स्थल तक सहायता पहुँचाने का दायित्व संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक का होकर, नगरीय क्षेत्र में संबंधित आयुक्त नगर निगम खंडवा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायतों का होगा।
कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न करते हुये जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय प्रत्येक शिविर उपरांत शिविर में लीगल गार्जियनशीप एवं आवेदन इत्यादि की जानकारी दर्शाते हुये शिविर का पालन प्रतिवेदन उसी दिन शिविर पश्चात् कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
क्रमांकः 77/2013/1370/वर्मा

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