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Monday 23 December 2013

मत्स्य पालकों के लिये मत्स्य आहार योजना संचालित ग्रामीण तालाबों में योजना का लाभ लेकर मत्स्योत्पादन बढ़ाये एवं आय में करें वृद्धि

मत्स्य पालकों के लिये मत्स्य आहार योजना संचालित
ग्रामीण तालाबों में योजना का लाभ लेकर मत्स्योत्पादन बढ़ाये एवं आय में करें वृद्धि

खंडवा (23 दिसम्बर, 2013) - ग्रामीण तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता घटने से मत्स्य पालकों की आय क्रमशः घटती जा रही है। तालाबों से मत्स्य पालकों को अधिक आय प्राप्त हो इसलिये मत्स्य आहार योजना संचालित की गई है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग एस.डी.नागले ने बताया कि इस योजना से प्रोटीन युक्त फारमुलेटेड लोटिंग फीड़ आहार के उपयोग से कम समय में अधिक मत्स्य भार में वृद्धि, आॅक्सीजन डिप्लीशन की संभावना अत्यन्त कम, मछलियों की बीमारी एवं मृत्युदर में कमी, प्रदुषण में कमी तथा मछली का बाजार मूल्य अच्छा प्राप्त होगा।
योजना के लिये पात्रता:- श्री नागले ने अधिक जानकारी देते हुये बताया कि उक्त फारमुलेटेड लोटिंग या नान फारमुलेटेड लोटिंग फीड़ क्रय करने के लिये एकल या समूह के मत्स्य पालक पात्र होंगे तथा जिन ग्रामीण तालाबों में माह अप्रैल के पश्चात् तक पानी रहता है या बारहमासी हो, वे ग्राम पंचायत के तालाब, मीनाक्षी योजना के तालाब, स्वयं की भूमि पर निर्मित तालाब, अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्मित तालाब जिनमें मत्स्योद्योग विभाग के माध्यम से मत्स्य पालन किया जा रहा है पात्र रहेंगें।
        वहीं समस्त सिंचाई जलाशय एवं शार्ट सीजनल ग्रामीण तालाब जिनमें माह अप्रैल के पूर्व पानी सूख जाता है। बारहमासी ग्रामीण तालाब 0.20 हैक्टेयर से बड़े एवं 10.00 हैक्टेयर से छोटे एवं लाॅग सीजनल ग्रामीण तालाब 0.40 हैक्टेयर से बड़े एवं 5.0 हैक्टेयर से छोटे हो, इस योजना में शामिल किये जायेंगे।
दस प्रतिशत अंश मत्स्य पालक का:- श्री नागले ने बताया कि योजना में चयनित तालाबों को एक बार राशि रूपये 50 हजार प्रति हैक्टेयर की दर से फारमुलेटेड लोटिंग या नान फारमुलेटेड लोटिंग फीड मध्यप्रदेश ग्रो इन्डस्ट्रीज से उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें 10 प्रतिशत अंश मत्स्य पालक का होगा।
जिला स्तरीय समिति करेगी चयन:- हितग्राही का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। सहायक संचालक श्री नागले ने कहा है कि मत्स्य पालक जो मत्स्य आहार योजना का लाभ लेने का इच्छुक है या और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खंडवा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ लेने के लिये हितग्राही की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया जायेगा।
क्रमांकः 107/2013/1400/वर्मा

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