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Friday 20 December 2013

अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 21 विभागों की 101 सेवाओं का मिलेगा समय-सीमा में लाभ पूर्व में 16 विभागों की 56 सेवाएँ थी सम्मिलित हक से मिलेगा सेवाओं का लाभ

अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 21 विभागों की 101 सेवाओं का मिलेगा समय-सीमा में लाभ
पूर्व में 16 विभागों की 56 सेवाएँ थी सम्मिलित
हक से मिलेगा सेवाओं का लाभ

खंडवा (20 दिसम्बर, 2013) - लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निश्चित समय सीमा में कार्यों के संपादन को प्रभावी बनाया गया। इन केन्द्रों के माध्यम से अब 21 विभागों की 101 सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिलाया जावेगा। कलेक्टर नीरज दुबे ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक सेवा केन्द्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में ही किया जावे। विलम्ब की दशा में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी।
        इसकी अधिक जानकारी देते हुये जिला लोक सेवा प्रबंधक शैलेन्द्र सिंह जाधम ने बताया कि लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के माध्यम से पूर्व में 16 विभागों की 56 सेवाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा था। शासन द्वारा लोक सेवा गारण्टी केन्द्रों की महत्ता व सफलता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा अब सेवा का विस्तार करते हुए 21 विभागों की 101 सेवाओं को जोड़ा गया है।
ऊर्जा विभाग की दो नवीन सेवाएँ भी सम्मिलित:- श्री जाधव ने बताया है कि ऊर्जा विभाग की नवीन 2 सेवाऐं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब अधोसंरचना मंे विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 के.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग पत्र चार दिवस में जारी करना तथा निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन तीन दिवस में प्रदान करना निर्धारित किया गया है।
श्रम विभाग की भी दो सेवाएँ शामिल:- श्रम विभाग की दो सेवाऐं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन एवं उसका नवीनीकरण 30 दिवस में जारी करना निर्धारित किया गया है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग:-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नवीन सेवा पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जांच कर रिपोर्ट 15 दिवस में देना निर्धारित किया गया है।
राजस्व विभाग:- राजस्व विभाग में राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश तथा अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को 15 दिवस में प्रदाय करना, अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि 15 दिवस में प्रदाय करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता 30 दिवस में दी जाना, बंटवारा के आदेश के पश्चात् नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात् अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को 30 दिवस में प्रदाय करना, भूमि का सीमांकन 30 दिवस में करना, अविवादित नामांतरण 30 दिवस में करना, अविवादित बंटवारा 30 दिवस में करना निर्धारित किया गया है।


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग:- इस विभाग में मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन 15 दिवस में प्रदाय करना, नगरीय क्षेत्रों के हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार 7 दिवस में करना, पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जांच कर 10 दिवस में रिपोर्ट देना निर्धारित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं:- इस विभाग के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र 30 दिवस में प्रदाय करना, राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि 3 दिवस में प्रदाय करना निर्धारित किया गया है।
साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की सेवाऐं, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएंे, खाद्य, नगरीय आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं डुप्लीकेट बीपीएल एवं एपीएल राशनकार्ड 15 दिवस में जारी करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार 15 दिवस में दिलवाया जाना निर्धारित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनवाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार 7 दिवस में दिलवाया जाना निर्धारित किया गया है।
परिवहन विभाग:- इसी प्रकार परिवहन विभाग में वाहन का पंजीयन 30 दिवस में प्रदाय कराना, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएंे अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी 7 दिवस में देना, अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड़ की प्रस्तावित चैड़ाई की जानकारी 7 दिवस में देना, जल अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को एवं वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 120 दिवस में सम्मति प्रदाय करना, प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी 20 दिवस में देना, प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति 20 दिवस में प्रदाय करना निर्धारित किया गया है।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग:-  इस विभाग में जन्म का एवं मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में 7 दिवस में प्रदाय करना, जन्म एवं मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति 15 दिवस में देना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवस में प्रदाय करना, विवाह पंजीयन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस में प्रदाय करना निर्धारित किया गया है।
वित्त विभाग:- इस विभाग में पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन तथा परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन तथा जिला पेंशन कार्यालय को 30 दिवस के अंदर भेजना, पेंशन तथा परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन एवं परिवार पेंशन भुगतान आदेश 30 दिवस में जारी करना, पेंशन एवं परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन एवं परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान 30 दिवस के अंदर देना निर्धारित किया गया है।
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग:- इस विभाग में गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए एवं परियोजना प्रतिवेदन व्यय की प्रतिपूर्ति 15 दिवस में देना, टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण 15 दिवस में देना, रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं पंजीयन का नवीनीकरण एक दिवस में करना, माइक्रो, स्माॅल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डवलपमेन्ट एक्ट, 2006 के तहत मेमोरेण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति एक दिवस में प्रदान करना, चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र 03 दिवस में जारी करना निर्धारित किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग:- इस विभाग में नामांकन एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र 03 दिवस में प्रदान करना, प्रोवीजनल उपाधि तथा डुप्लीकेट अंकसूची 02 दिवस में देना, अंकसूची में सुधार, नाम तथा उपनाम में 02 दिवस में सुधार करना, शोध उपाधि समिति की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र 15 दिवस में प्रदाय करना, शोध प्रबंध प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय 180 दिवस में लेना निर्धारित किया गया है।
क्रमांकः 99/2013/1392/वर्मा

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