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Tuesday, 1 July 2014

इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं एम.सी.ए. में स्थानान्तरण/ब्राँच बदलाव के निर्देश जारी

इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं एम.सी.ए. में स्थानान्तरण/ब्राँच बदलाव के निर्देश जारी 

खण्डवा (01 जुलाई, 2014) - राज्य शासन में प्रदेश के स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं एमसीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाअ¨ं में अध्ययनरत विद्यार्थिय¨ं के स्थानान्तरण एवं ब्राँच परिवर्तन के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं। काउंसिलिंग द्वारा बीई प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र¨ं के ब्राँच परिवर्तन स्थान रिक्त ह¨ने पर प्राचार्य द्वारा प्रथम सेमेस्टर में किया जायेगा। 
बी.ई. एवं बी-फार्मेसी पाठ्यक्रम में केवल द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) एवं तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) एवं एमसीए पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में रिक्त स्थान¨ं पर ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
तृतीय सेमेस्टर में स्थानान्तरण प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर), तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण, द्वितीय वर्ष ( तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के थ्य¨री में प्राप्तांक¨ं के आधार पर किया जायेगा। स्थानान्तरण/ब्राँच परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम पूर्व के समस्त सेमेस्टर¨ं के सम्पूर्ण विषय¨ं में उत्तीर्ण विद्यार्थिय¨ं के प्रकरण¨ं पर मेरिट अनुसार विचार किया जायेगा। इसके बाद भी यदि स्थान रिक्त रहते हैं त¨ अनुत्तीर्ण विद्यार्थिय¨ं के प्रकरण¨ं पर उपर¨क्तानुसार थ्य¨री के प्राप्तांक¨ं की मेरिट के आधार पर विचार किया जाना संभव ह¨ सकेगा।
छात्र द्वारा अपना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर संस्था छ¨ड़ने के कारण, प्रथम वर्ष में संस्था की प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश ह¨ने अ©र छात्र का नाम अपरिहार्य कारण¨ं से संस्था के पंजीयन से निरस्त किये जाने पर ही संस्था में स्थान रिक्त माना जायेगा।
किसी भी महाविद्यालय के बी.ई/बी. फार्मेसी के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) की रिक्तिय¨ं के विरुद्ध अन्य संस्थाअ¨ं के साथ-साथ उस संस्था के अध्ययनरत ऐसे छात्र ज¨ ब्राँच परिवर्तन (केवल बीई पाठ्यक्रम के लिये) के इच्छुक ह¨ं, भी पात्र ह¨ंगें। रिक्तिय¨ं के विरुद्ध प्राप्त आवेदन¨ं की थ्य¨री प्राप्तांक¨ं के आधार पर मेरिट बनाकर, स्थानांतरण सूची संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा घ¨षित की जायेगी। बीई पाठ्यक्रम¨ं के ऐसे सभी छात्र ब्राँच परिवर्तन के लिये पात्र ह¨ंगें जिनमें राजीव गाँधी प्र©द्य¨गिकी विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या लागू है। पंचम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष) में किसी भी स्थिति में ब्राँच परिवर्तन नहीं ह¨गा।
किसी भी महाविद्यालय के एम.सी.ए. की तृतीय सेमेस्टर की रिक्तिय¨ं के विरुद्ध प्राप्त आवेदन¨ं की थ्य¨री प्राप्तांक¨ं के आधार पर मेरिट बनाकर, स्थानान्तरण सूची संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा घ¨षित की जायेगी। सर्वप्रथम पूर्व के सेमेस्टर¨ं में उत्तीर्ण विद्यार्थिय¨ं के प्रकरण¨ं पर उपलब्ध स्थान¨ं के आधार पर विचार किया जाएगा एवं तत्पश्चात यदि स्थान रिक्त रहते हैं त¨ अनुत्तीर्ण विद्यार्थिय¨ं के प्रकरण¨ं पर उपर¨क्तानुसार थ्य¨री में प्राप्तांक¨ं के आधार पर विचार किया जाना संभव ह¨ सकेगा।
छात्र का स्थानान्तरण एक संस्था से दूसरी संस्था में करने के लिए द¨न¨ं संस्थाअ¨ं के प्राचायर्¨ं/संचालक¨ं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य ह¨गा। अन्य राज्य¨ं में अध्ययनरत केवल ऐसे छात्र¨ं के आवेदन5पत्र¨ं पर विचार किया जायेगा, जिन्हें राज्य शासन की अधिकृत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाअ¨ं में प्रवेश प्राप्त किया ह¨गा। ऐसे छात्र¨ं क¨ उनके पिछले वर्ष के थ्य¨री के प्राप्तांक¨ं के आधार पर स्थानांतरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्थानान्तरण संस्था की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त नहीं किया जा सकेगा। स्थानान्तरण राज्य के स्वशासी घ¨षित/अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं राजीव गाँधी प्र©द्य¨गिकी विश्वविद्यालय की घटक संस्थाअ¨ं के मध्य आपस में, राज्य के स्ववित्तीय संस्थाअ¨ं (विश्वविद्यालय द्वारा संचालित) के मध्य अ©र राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की संस्थाअ¨ं के मध्य आपस में तदापि राज्य के स्वशासी घ¨षित/अशासकीय अनुदान प्राप्त/स्व-वित्तीय संस्थाअ¨ं (विश्वविद्यालय) के छात्र¨ं का स्थानांतरण राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की संस्थाअ¨ं में किया जा सकेगा। 
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में स्थानांतरण की कार्रवाई संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा संबंधित पाठयक्रम के क्रमशरू प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परिणाम घ¨षित ह¨ने की तिथि द¨ सप्ताह के अंदर संपन्न करा दी जायेगी। संस्थाएँ स्थानान्तरण/ब्राँच परिवर्तन के लिये इच्छुक छात्र¨ं के आवेदन संबंधित पाठ्यक्रम के प्रथम/ द्वितीय वर्ष के परिणाम घ¨षित ह¨ने के तीन दिन के भीतर संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रारूप में मेरिट क्रमानुसार व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेगी। स्थानान्तरण द्वारा वास्तव में प्रवेशित/ब्राँच परिवर्तित छात्र¨ं की सूची, स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के अंदर संबंधित संस्था संचालक, तकनीकी शिक्षा/ विश्वविद्यालय क¨ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगी।
क्रमांक/03/2014/1030/वर्मा

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