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Tuesday, 2 August 2016

सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

खण्डवा 1 अगस्त, 2016 - वॉटसअप व फेसबुक व सोषल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर दिये है। जारी आदेष के अनुसार आपत्तिजनक संदेष या फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर गु्रप एडमिन तथा संदेष प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। इस आदेष का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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