बैंक वसूली व चेक बाउन्स की लोक अदालत का आयोजन 27 अगस्त को
खण्डवा 26 अगस्त, 2016 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेष पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम, के मार्गदर्षन में 27 अगस्त को जिला एवं तहसील न्यायालयों में बैंक प्रकरण की वसूली/ चैक बाउन्स के संबंध में मासिक नेषनल लोक आदात का आयोजन न्यायालय खण्डवा में किया जा रहा है।
इस लोक अदालत में पक्षकारों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त हो सकें इस हेतु जिला मुख्यालय व तहसील न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण के लिए समस्त न्यायालयों में बैंक प्रकरणों , राजीनामा योग्य विचारणीय मामलों को चिन्हित कर प्रकरणों को लोक अदालत में रखकर निराकरण हेतु 4 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिसमें खण्डपीठ क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाष चन्द्रा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीष खण्डवा और खण्डपीठ क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी श्री दीपाली शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा तथा खण्डपीठ क्रमांक 3 पीठासीन अधिकारी श्री हेमंत यादव, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा एवं खण्डपीठ क्रमांक 4 तहसील हरसूद के लिए पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक गौड़ आदि की पीठो का गठन किया गया है। गठित की गई खंडपीठों में न्यायालयों में लंबित धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम के 729 प्रकरण, रिकवरी सूट के 10 प्रकरण एवं बैंको के 1374 प्रीलिटिगेषन प्ररकण इस प्रकार कुल 2113 लंबित एवं प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा गया है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में अपील व पुर्नवलोकन नहीं होता है और पूर्व में संदाय कोर्ट फीस पूर्णतः वापस प्रदान की जाती है, जिससे पक्षकारों को व्यर्थ अपव्यय व समय तथा शीघ्रता से प्रकरण का निराकरण किया जाता हैं। उन्होंने बताया कि आम लोगों से अपील की है कि उक्त आयोजित लोक अदालत का अधिकतम संख्या में लाभ उठाने का कष्ट करें।
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