AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday 26 August 2016

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न एक्ट की जानकारी संबंधी बोर्ड लगायें

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न एक्ट की जानकारी संबंधी बोर्ड लगायें

खण्डवा 26 अगस्त, 2016 - जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती रीता नाथ ने बताया कि महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत जिन सरकारी या निजि संस्थानों में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां आंतरिक परिवार समिति गठित किया जाना आवष्यक है। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में समिति के सदस्यों के नाम व फोन नम्बर की जानकारी कार्यालय के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कार्यालय प्रमुख यदि आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं करता है तो उसे 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान हैं। श्रीमती रीता नाथ ने सभी शासकीय व अषासकीय संस्था प्रमुखों से कहा है कि वे अपनी संस्था में गठित इस समिति की जानकारी जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय को आवष्यक रूप से भिजवायें। 

No comments:

Post a Comment