समय पर दीनदयाल कार्ड न बनाने पर बी.एम.ओ. डॉ. दिलावरे को नोटिस जारी
खण्डवा 12 अगस्त, 2016 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिकारियों को चिन्हित सेवाओं में आवेदनों का निराकरण एक निर्धारित समय सीमा में करना होता है। जिन अधिकारियों द्वारा निराकरण करने में अनावष्यक देरी की जाती है, उनके विरूद्ध अर्थदण्ड व अन्य कार्यवाही का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इसीक्रम मंे कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने दीनदयाल अन्त्योदय उपचार कार्ड जारी करने में देरी करने पर मूंदी के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी श्री गगन दिलावरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समय सीमा 2 दिवस में नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाये जाने पर 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
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