एक अपराधी जिला बदर
खण्डवा 4 नवम्बर,2015 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.एम.के.अग्रवाल ने एक अपराधी गोपू उर्फ तवरेज पिता सलिम खां निवासी सिघाड़ तलाई खण्डवा को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक खण्डवा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। अपराधी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 294, 324,452,427 के तहत प्रकरण दर्ज है। अपराधी गोपू को 5 नवम्बर शाम 5 बजे से न केवल खण्डवा जिले साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा, व बेतूल की सीमा से बाहर जाने के आदेष दिए गए है। आगामी 1 वर्ष की अवधी में कलेक्टर न्यायालय की बिना लिखित अनुमति के यह अपराधी इन जिलों की सीमा में प्रवेष नही कर सकेगा।
No comments:
Post a Comment