विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश
खण्डवा 9 नवम्बर,2015 - भारत निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक जिले में फोटो मतदाता सूची के 2 नवंबर से प्रारंभ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष पूरे करने वाले शत-प्रतिशत स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे है । इस बारे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी व सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा महाविद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देष दिए है कि वे अपनी संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे सभी छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का प्रयास करें जो आगामी 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देषों में कहा गया है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों को इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो पात्र छात्र-छात्राओं की संख्या के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित फार्म , संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, बी.एल.ओ. अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करेगा । नोडल अधिकारी छात्र-छात्राओं से फार्म नंबर 6 भरवाकर उसके नवीतम पासपोर्ट साईज के फोटाग्राफ, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, निवास के पते का प्रमाण आदि एकत्र करेगा । भरे गये फार्म और सभी आवश्यक दस्तावेज प्राचार्यों द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अथवा तहसीलदार, बी.एल.ओ. या जिला निवार्चन कार्यालय को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सूचीबद्ध कर भेजे जायेंगे । इसके साथ ही प्राचार्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके संस्थान में 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष पूरे करने जा रहे किसी भी छात्र-छात्रा का नाम मतदाता सूची में शामिल करने भेजी गई सूची से नहीं छूटा है ।
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