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Monday 9 November 2015

आयकर भरने वाले को नहीं मिलेगी फसल हानि की आर्थिक सहायता

आयकर भरने वाले को नहीं मिलेगी फसल हानि की आर्थिक सहायताराजस्व पुस्तक परिपत्र में किया गया संशोधन

 खण्डवा 9 नवम्बर,2015 - राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार अब फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता ऐसे खातेदार या खातेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा खेती किए जाने वाले व्यक्ति को नहीं की जायेगी जो स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य आय कर, वृत्ति कर, सेवा कर या इसमें से कोई भी एक कर का दाता है। ऐसे कृषक जिनके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व की कोई संस्था या फर्म आय कर, वृत्ति कर सेवा कर, इनमें से कोई एक कर देते हैं। फसल हानि के प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के पहले खातेदार या खातेदार की सहमति से खेती करने वाले व्यक्ति से घोषणा-पत्र लिया जायेगा। 

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