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Sunday 15 November 2015

अधिकारियों के टेलीफोन और मोबाइल खर्च सीमा पुनर्निर्धारित

अधिकारियों के टेलीफोन और मोबाइल खर्च सीमा पुनर्निर्धारित

खण्डवा 12 नवम्बर,2015 -  राज्य शासन ने शासकीय अधिकारियों के निवास पर लगे फोन और मोबाइल बिल की व्यय सीमा का पुनर्निर्धारण किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश से अब ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 10 हजार या उससे अधिक है, उन्हें फोन, मोबाइल, इंटरनेट सहित 2800 रुपये मासिक राशि की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 7,600 से अधिक और 8,900 तक है, उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रुपये 6,600 या 7,600 तक के ग्रेड वेतन वाले अधिकारी को 800 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की जायेगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रेड वेतन का आशय मूल पद के ग्रेड वेतन से है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस रेंज के डीआईजी, जिनका ग्रेड वेतन 10 हजार रुपये से कम है, उनकी फोन, मोबाइल और इंटरनेट व्यय की अधिकतम सीमा 1750 रुपये प्रतिमाह होगी। वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा 14 हजार रुपये होगी। व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित द्वारा फोन और मोबाइल नम्बर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करने होंगे। लेण्डलाइन फोन तथा पोस्टपेड मोबाइल की स्थिति में यह जरूरी होगा कि वह शासकीय सेवक के नाम से हो। मासिक व्यय सीमा में, मासिक नियत प्रभार, मीटर कॉल चार्जेस, टेक्सेस का व्यय और समस्त प्रभार शामिल होंगे। पुनर्निर्धारण व्यय सीमा आदेश एक नवम्बर, 2015 से प्रभावशील हो गया है।

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