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Sunday 15 November 2015

शासकीय आवास के अदेय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त

शासकीय आवास के अदेय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त

खण्डवा 12 नवम्बर,2015 -  राज्य शासन ने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने वाले आवास गृह के अदेय प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। अब सेवानिवृत्ति की तिथि तक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से आवास किराये की राशि वसूल होने और उक्त तिथि तक किराया बकाया न होने का प्रमाण-पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नियोक्ता विभाग का होगा। इसकी जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंपी गयी है। इसी तरह शासकीय सेवक द्वारा जल-कर, विद्युत शुल्क की अंतिम देयक राशि जमा करने की रसीद को ही अमांग प्रमाण-पत्र के रूप में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मान्य किया जायेगा। अंतिम देयक का आशय शासकीय सेवक द्वारा शासकीय आवास की आधिपत्य से माना जायेगा।

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