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Wednesday 18 November 2015

1 जनवरी को 18 साल पूरा करने वालों के नाम भी मतदाता-सूची में जुडेंगे

1 जनवरी को 18 साल पूरा करने वालों के नाम भी मतदाता-सूची में जुडेंगे

 खण्डवा 18 नवम्बर,2015 - मतदाता सूची प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में तैयार की जाती है। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नागरिकों को विशेषकर जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली है या हो गयी है, उन्हें अवश्य रखना चाहिये। इस बार भी मतदाता-सूची को अद्यतन करने के लिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए 1 जनवरी, 2016 की स्थिति में मतदाता-सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस तिथि को जो व्यक्ति 18 वर्ष का होने वाला है, वह अपना नाम मतदाता-सूची में शामिल करवाने के लिये फार्म-6 भरकर निकट के मतदान-केन्द्र पर बूथ-लेवल ऑफीसर बीएलओ को दे सकेगा। प्रायरू ग्राम तथा शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड, मोहल्लों में मतदान-केन्द्र बनाये गये हैं। पिछले चुनाव में जहाँ मतदाता मतदान करने गये थे, उस शाला या कॉलेज के भवन के मतदान-केन्द्रों पर बूथ-लेवल ऑफीसर मतदाता-सूची के साथ 30 नवम्बर तक कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास फार्म 6, 7, 8 उपलब्ध रहेंगे। बीएलओ को फार्म-6 भरकर देने पर उसकी पावती रसीद लेने तथा बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर और मतदान-केन्द्र की जानकारी अपने पास रखने को कहा गया है।
मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को उसी मतदान-केन्द्र पर किया जायेगा, जहाँ फार्म भरकर दिया गया है। इस तिथि को मतदाता मतदान-केन्द्र पर जाकर पता लगा सकेंगे कि उनका नाम सूची में शामिल हो गया है। यदि उन्होंने फार्म-6 में मोबाइल नम्बर अंकित किया है तो उन्हें नाम शामिल होने की जानकारी एसएमएस द्वारा प्राप्त होगी। मोबाइल पर जानकारी प्राप्त न होने पर संबंधित बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकेगा। इसमें कोई कठिनाई होने पर क्षेत्र के तहसीलदार या नायब तहसीलदार या जिला कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ूूू.बमवउंकीलंचतंकमेी.दपब.पद पर उपलब्ध मतदाता-सूची में नाम शामिल है या नहीं, सर्च करने की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। वोटर आई.डी. नम्बर या नाम लिखकर मतदाता-सूची में नाम की जानकारी देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नम्बर 1950 की सुविधा उपलब्ध है। इस नम्बर पर भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वेबसाइट पर जन-शिकायत विण्डों उपलब्ध है, उसमें भी शिकायत या फीडबेक दर्ज किया जा सकेगा। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं एवं अपने परिवार तथा पड़ोसी परिवारों के ऐसे सभी व्यक्ति, जो 18 वर्ष के हो गये हैं अथवा एक जनवरी, 2016 को होने वाले हैं, उनका नाम मतदाता-सूची में शामिल होने की पुष्टि कर सकेंगे।

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