शस्त्र लायसेंसधारियों को उपयोग किए कारतूसों के बारे में प्रमाण पत्र देना होगा
खण्डवा 18 नवम्बर,2015 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारियों को निर्देष दिए है कि वे थाना प्रभारियों के माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसेंसधारकों से उनके द्वारा उपयोग किए कारतूसों के संबंध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके साथ ही सभी शस्त्र व कारतूस विक्र्रेताओं को भी निर्देष दिए है कि वे भी कारतूस विक्रय करने के पूर्व लायसेंसधारक से कारतूस के खाली खोखे प्राप्त करने के बाद ही नवीन कारतूस का विक्रय करें तथा लायसेंसधारक द्वारा थाने में प्रस्तुत स्वप्रमाण पत्र की प्रति भी प्राप्त करें तभी लायसेंसधारक को कारतूस बेचे। इस आदेष का उल्लंघन करने वाले लायसेंसधारकों व कारतूस विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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